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अदानी पावर पर कथित तौर पर सीबीआई द्वारा आयात की अधिक बिलिंग करने का आरोप लगाया गया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 19 दिसंबर, 2023 से अपने आदेश को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) को अडानी समूह द्वारा आयात के अधिक चालान के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया था।
कोर्ट ने यह फैसला अडानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड से जुड़ी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण किया।
2 साल पहले
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Adani Power has been accused of allegedly over-invoicing imports by the CBI.