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ब्रिटिश कोलंबिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने मानसिक रूप से बेहतर इब्राहिम अली को पैरोल के बिना अनिवार्य आजीवन कारावास की सजा से पहले अस्पताल से प्रीट्रायल डिटेंशन सेंटर में स्थानांतरित करने का आदेश दिया।
ब्रिटिश कोलंबिया सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि फर्स्ट-डिग्री हत्या के दोषी इब्राहिम अली को फोरेंसिक मनोरोग अस्पताल से नॉर्थ फ्रेजर प्रीट्रायल डिटेंशन सेंटर में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति लांस बर्नार्ड का निर्णय मनोचिकित्सक के आकलन पर आधारित था कि अली में काफी सुधार हुआ है और अब उसे अस्पताल में हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंतर्निहित मनोवैज्ञानिक बीमारी का कोई सबूत नहीं है।
सजा सुनाए जाने तक अली हिरासत केंद्र में रहेगा, जिसके परिणामस्वरूप 25 साल तक पैरोल की संभावना के बिना अनिवार्य आजीवन कारावास की सजा होगी।
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British Columbia Supreme Court judge orders Ibrahim Ali, improved mentally, to transfer from hospital to pretrial detention centre prior to mandatory life sentence without parole.