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दिल्ली उच्च न्यायालय ने दीपिका पादुकोण के 82°E ब्रांड के उत्पाद "लोटस स्प्लैश" के साथ कोई ट्रेडमार्क उल्लंघन नहीं पाते हुए लोटस हर्बल्स के अंतरिम निषेधाज्ञा से इनकार कर दिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दीपिका पादुकोण के सेल्फ-केयर ब्रांड, 82°E, विशेष रूप से उत्पाद "लोटस स्प्लैश" जेंटल फेस क्लींजर से संबंधित ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में लोटस हर्बल्स के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा देने से इनकार कर दिया है।
न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर ने कहा कि उत्पादों की कीमत में पर्याप्त भिन्नता के साथ उपस्थिति में महत्वपूर्ण असमानताएं प्रदर्शित हुईं, और उन्हें पारित करने के मामले का कोई आधार नहीं मिला।
अदालत ने कहा कि उपभोक्ता को 'लोटस स्प्लैश' और वादी के लोटस परिवार के उत्पादों के बीच अंतर के बारे में पता होगा।
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Delhi High Court denies Lotus Herbals interim injunction, finding no trademark infringement from Deepika Padukone's 82°E brand with its product "Lotus Splash".