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भारत सरकार ने पैन-आधार लिंक करने में देरी के लिए जुर्माने के रूप में 600 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए, जबकि 11.48 करोड़ पैन अभी भी अनलिंक हैं।
29 जनवरी, 2024 तक, भारत सरकार ने पैन-आधार लिंक करने में देरी के लिए 600 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला है, जबकि 11.48 करोड़ पैन अभी भी लिंक नहीं हुए हैं।
आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 थी, जिसके बाद ऐसा नहीं करने वालों को 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ा।
अनलिंक किए गए पैन निष्क्रिय हो गए, जिसके परिणामस्वरूप कोई रिफंड नहीं हुआ और कटौती और संग्रह दरें ऊंची हो गईं।
हालाँकि, करदाता जुर्माना शुल्क का भुगतान करके अपने पैन को पुनः सक्रिय कर सकते हैं।
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Indian government collected over Rs 600 crore in penalties for delayed PAN-Aadhaar linking, with 11.48 crore PANs still unlinked.