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भारत के गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत सिमी पर प्रतिबंध को पांच साल के लिए नवीनीकृत कर दिया है, जिससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आतंकवाद और सांप्रदायिक अशांति के लिए इसे लागू करने की अनुमति मिल गई है।
भारत के गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर प्रतिबंध लागू करने का अधिकार दिया है।
गृह मंत्रालय ने देश में आतंकवाद फैलाने और शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में समूह की संलिप्तता का हवाला देते हुए सिमी पर अतिरिक्त पांच वर्षों के लिए प्रतिबंध नवीनीकृत कर दिया है।
दस राज्य सरकारों ने यूएपीए के तहत सिमी को "गैरकानूनी संघ" घोषित करने की सिफारिश की है।
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India's Ministry of Home Affairs renews SIMI's ban under UAPA for five years, allowing states & Union Territories to enforce it for terrorism & communal disturbance.