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उच्च न्यायालय ने प्रतिनिधिमंडल में संभावित कानूनी त्रुटि के कारण कैवन जनरल अस्पताल के कोलोरेक्टल सर्जन की एचएसई अनुशासनात्मक जांच को अस्थायी रूप से रोक दिया।
उच्च न्यायालय ने कैवन जनरल अस्पताल में एक कोलोरेक्टल सर्जन के खिलाफ आरोपों की स्वास्थ्य सेवा कार्यकारी (एचएसई) की अनुशासनात्मक जांच को अस्थायी रूप से रोक दिया है।
अदालत का फैसला तब आया जब सुश्री जस्टिस एमिली एगन ने पाया कि डॉ. पवन राजपाल ने मुकदमा चलाने के लिए एक उचित मुद्दा उठाया था, जिसमें दावा किया गया था कि एचएसई के मुख्य कार्यकारी ने अवैध रूप से जांच में निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू एक स्वतंत्र अन्वेषक को सौंप दिया था।
यदि जांच वर्तमान प्रारूप के अनुसार आगे बढ़ती, तो प्रतिनिधिमंडल में संभावित कानूनी त्रुटि को आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता था।
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High Court temporarily halts HSE disciplinary investigation into Cavan General hospital colorectal surgeon due to potential legal error in delegation.