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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पत्नी की आपत्ति पर पुरुष को लिवर दान की अनुमति देते हुए कहा कि दाता की पसंद के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक व्यक्ति को अपने बीमार भाई को अपने जिगर का हिस्सा दान करने की अनुमति दे दी, उसकी पत्नी की आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि "याचिकाकर्ता के अधिकार पर सवार नहीं है।"
अदालत के फैसले के अनुसार, दानकर्ता अपनी पसंद का मालिक है और उसे दखलंदाजी कार्रवाई के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।
इसके अलावा, इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि चिकित्सा प्रगति के कारण अंग दान संभव हो गया है।
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Madhya Pradesh High Court allows liver donation by man over wife's objection, stating donor's choice cannot be coerced.