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न्यूज़क्लिक के एचआर प्रमुख ने कथित चीन समर्थक प्रचार से जुड़े यूएपीए मामले में जमानत मांगी, वकील ने कहा कि वह सरकारी गवाह बन गया और पुलिस ने कोई आपत्ति नहीं की।
न्यूज़क्लिक के एचआर प्रमुख, अमित चक्रवर्ती ने समाचार पोर्टल के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) मामले में जमानत की मांग की, जिसमें आरोप लगाया गया कि वे चीन समर्थक प्रचार फैला रहे हैं।
चक्रवर्ती के वकील ने कहा कि वह मामले में सरकारी गवाह बन गया और 3 अक्टूबर 2023 से हिरासत में है।
यह पुष्टि होने के बाद कि पुलिस ने राहत दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया।
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NewsClick HR head seeks bail in a UAPA case involving alleged pro-China propaganda, with counsel stating he turned approver and police did not object.