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आरबीआई ने बैंकों को एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) पारदर्शिता बढ़ाने का निर्देश दिया।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को खुदरा और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) उधारकर्ताओं के लिए अपनी मुख्य तथ्य विवरण (KFS) सुविधा का विस्तार करने का निर्देश दिया है।
केएफएस में सर्व-समावेशी वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) और वसूली और शिकायत निवारण तंत्र जैसी आवश्यक जानकारी शामिल है।
इस कदम का उद्देश्य ऋण देने में पारदर्शिता बढ़ाना और ग्राहकों को सूचित निर्णय लेने की अनुमति देना है।
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RBI directs banks to extend Key Fact Statement (KFS) transparency to MSME borrowers.