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सीबीएन बैंकों को पारदर्शिता, शिष्टाचार और निष्पक्षता लागू करते हुए ऋण वसूली से पहले ग्राहकों को बकाया दायित्वों के बारे में सूचित करने का निर्देश देता है।
सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया (सीबीएन) ने बैंकों को ऋण वसूली शुरू करने से पहले ग्राहकों को बकाया दायित्वों की सूचना प्रदान करने का निर्देश दिया है।
इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऋण वसूली प्रक्रिया पारदर्शी, विनम्र और निष्पक्ष हो।
सीबीएन ने उपभोक्ता अधिकारों की रूपरेखा और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए "संशोधित उपभोक्ता संरक्षण विनियम" नामक एक दस्तावेज़ जारी किया।
दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि अन्य पुनर्प्राप्ति विकल्प विफल होने के बाद ही फौजदारी को अंतिम उपाय के रूप में शुरू किया जाना चाहिए।
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CBN instructs banks to notify customers of outstanding obligations before debt collection, enforcing transparency, courtesy, and fairness.