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उत्तर प्रदेश विधानसभा ने सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लिए पंजीकरण और सुरक्षा उपायों को अनिवार्य करते हुए लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक 2024 पारित किया।
उत्तर प्रदेश विधान सभा ने उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2024 पारित कर दिया है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रों में लिफ्ट और एस्केलेटर स्थापित करने के लिए अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता है।
विधेयक में दुर्घटना की स्थिति में तत्काल सूचना, बीमा और मुआवजे के प्रावधान शामिल हैं।
एक बार जब बिल कानून बन जाता है, तो ऊर्जा विभाग की मंजूरी के बिना इंस्टॉलेशन आगे नहीं बढ़ सकता है, और निर्माताओं और रखरखाव एजेंसियों को हर पांच साल में पंजीकरण करना होगा और ₹1,500 के शुल्क के साथ वार्षिक परीक्षण से गुजरना होगा।
विधेयक का उद्देश्य दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना और व्यवस्था को मजबूत करना है।
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Uttar Pradesh Legislative Assembly passed the Lift and Escalator Bill 2024, mandating registration and safety measures for public installations.