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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उज्जैन में मकान विध्वंस को अवैध करार दिया, मुआवजा दिया और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने नागरिक अधिकारियों द्वारा अक्सर परिवार के किसी सदस्य को गिरफ्तार करने के बाद उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना घरों को ध्वस्त करने की "फैशनेबल" प्रथा की आलोचना की है।
उज्जैन में राहुल लांगरी के घर को ध्वस्त करने के एक मामले में, अदालत ने फैसला सुनाया कि विध्वंस अवैध था और राधा लांगरी और उसकी सास विमला गुर्जर को प्रत्येक को 1 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया।
अदालत ने विध्वंस करने के लिए नागरिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का भी आदेश दिया।
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Madhya Pradesh High Court rules Ujjain house demolition illegal, awards compensation, and orders action against officials.