डच अदालत ने 50 अरब डॉलर के युकोस मध्यस्थता पुरस्कार पर रूस की अंतिम अपील खारिज कर दी।

एम्स्टर्डम कोर्ट ऑफ अपील ने हाई-प्रोफाइल युकोस मामले में रूस की नवीनतम कानूनी चुनौती को खारिज कर दिया है और निष्क्रिय तेल कंपनी के पूर्व शेयरधारकों को 50 बिलियन डॉलर के पुरस्कार के प्रवर्तन को बरकरार रखा है। अदालत ने फैसला सुनाया कि भले ही रूस के इस दावे पर विचार किया गया हो कि शेयरधारकों ने मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान धोखाधड़ी की थी, इससे मध्यस्थता पुरस्कार पर फैसला नहीं बदलेगा। मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने 2014 में रूस को युकोस के पूर्व नियंत्रित शेयरधारकों को 50 अरब डॉलर का मुआवजा देने का आदेश दिया था।

13 महीने पहले
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