मलेशिया की संघीय अदालत स्थानीय भाषा के स्कूलों की संवैधानिकता को बरकरार रखती है।
मलेशिया की संघीय अदालत ने स्थानीय स्कूलों की संवैधानिकता और शिक्षा के माध्यम के रूप में चीनी और तमिल भाषाओं के उपयोग को चुनौती देने की मांग करने वाली दो गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की अपील को खारिज कर दिया है। अदालत का बहुमत का दो-एक निर्णय नवंबर 2021 से अपील अदालत के फैसले को बरकरार रखता है, जिसने स्थानीय भाषा के स्कूलों को संवैधानिक घोषित किया था। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीय प्रकार के चीनी और तमिल प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण और सीखने में चीनी और तमिल का उपयोग अब संघीय संविधान के अनुच्छेद 152 के तहत अधिकार और संरक्षित माना जाता है।
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