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सुप्रीम कोर्ट ने उत्पाद दावों पर उनके उपक्रम के कथित उल्लंघन पर पतंजलि आयुर्वेद को नोटिस जारी किया और भ्रामक दवा विज्ञापनों पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और उसके प्रबंध निदेशक को उनके उत्पादों से संबंधित दावों और विज्ञापनों के बारे में उनके वचन का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए नोटिस जारी किया है।
अदालत ने पतंजलि और उसके अधिकारियों को मीडिया के माध्यम से चिकित्सा की किसी भी प्रणाली के बारे में कोई प्रतिकूल बयान देने की चेतावनी दी और भ्रामक दावों के साथ दवाओं का विज्ञापन करने पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया।
अदालत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें पतंजलि के संस्थापक, योग गुरु रामदेव द्वारा टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा के खिलाफ बदनामी का अभियान चलाने का आरोप लगाया गया है।
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The Supreme Court issued a notice to Patanjali Ayurved over alleged violations of their undertaking on product claims and temporarily banned them from misleading medicine ads.