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मद्रास उच्च न्यायालय ने नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत खारिज कर दी।
मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
14 जून, 2022 को गिरफ्तारी के बाद से बालाजी न्यायिक हिरासत में हैं और प्रधान सत्र न्यायालय को तीन महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
बालाजी को पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक शासन में टीएन परिवहन मंत्री के कार्यकाल के दौरान कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था।
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Madras High Court rejects bail for ex-TN minister V Senthil Balaji in money laundering case linked to cash-for-jobs scam.