सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों के लिए राजस्थान के दो बच्चों के नियम को गैर-भेदभावपूर्ण और संवैधानिक बताया।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों के लिए राजस्थान के दो बच्चों के नियम को बरकरार रखा है और फैसला सुनाया है कि यह भेदभावपूर्ण नहीं है और संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम, 2001, दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी पाने से रोकता है। अदालत ने पूर्व सैनिक रामजी लाल जाट की अपील खारिज कर दी, जिन्हें राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 24(4) के तहत अयोग्य ठहराया गया था। नियम में कहा गया है कि 1 जून 2002 के बाद दो से अधिक बच्चे होने पर अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं हो सकते।
February 29, 2024
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