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अपील अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा, ओवल टोपको लिमिटेड को महामारी निजी अस्पताल भुगतान के लिए एचएसई को €673,000 चुकाने का आदेश दिया।
कोर्ट ने महामारी में निजी अस्पतालों के उपयोग के लिए भुगतान के विवाद में अपील खारिज कर दी।
अपील की अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा कि ओवल टोपको लिमिटेड और इसकी परिचालन कंपनियों को निजी अस्पताल कंपनी द्वारा रखे गए ऋण पर ब्याज के लिए स्वास्थ्य सेवा कार्यकारी (एचएसई) को €673,000 चुकाना होगा।
अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि वे मूल्यह्रास के लिए €830,600 के हकदार नहीं थे और ओवल टोपको के शेष मौद्रिक दावे को खारिज कर दिया।
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Court of Appeal upholds High Court decision, ordering Oval Topco Ltd to repay €673,000 to HSE for pandemic private hospital payments.