सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का दावा है कि टीले वाली मस्जिद वक्फ संपत्ति है; सुनवाई की तारीख 15 मार्च तय की गई.

सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का दावा है कि लखनऊ में टीले वाली मस्जिद एक वक्फ संपत्ति है, इस मामले की सुनवाई वक्फ ट्रिब्यूनल में करने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता नृपेंद्र पांडे ने मस्जिद के सर्वेक्षण की मांग करते हुए दावा किया है कि यह भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण द्वारा निर्मित 'लक्ष्मण टीला' है। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) अभिषेक गुप्ता की अध्यक्षता वाली अदालत ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने के लिए समय दिया और 15 मार्च को सुनवाई की तारीख तय की।

March 03, 2024
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