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आयकर विभाग 2021-22 में बेमेल आईटीआर वाले करदाताओं को नोटिस भेजता है, मार्च 2024 तक अद्यतन आईटीआर का अनुरोध करता है।
आयकर विभाग मूल्यांकन वर्ष 2021-22 के लिए उनके दाखिल आयकर रिटर्न (आईटीआर) और उपलब्ध वित्तीय लेनदेन की जानकारी के बीच बेमेल होने वाले करदाताओं को नोटिस भेज रहा है।
जिन करदाताओं के मामले ई-सत्यापन योजना के तहत चिह्नित किए गए हैं, उन्हें 31 मार्च, 2024 तक अद्यतन आईटीआर दाखिल करने के लिए कहा गया है।
विभाग का लक्ष्य किसी भी विसंगति की पहचान करना और सटीक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना है।
4 लेख
Income Tax Department sends notices to taxpayers with ITR mismatches in 2021-22, requests updated ITRs by March 2024.