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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के विस्तार के लिए AAP को 15 जून 2024 तक दिल्ली कार्यालय खाली करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) को दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित अपना राजनीतिक कार्यालय खाली करने के लिए 15 जून 2024 तक की मोहलत दी है।
यह भूमि दिल्ली उच्च न्यायालय को उसके न्यायिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए आवंटित की गई थी।
AAP को कानून के अनुसार वैकल्पिक भूमि के लिए भूमि और विकास कार्यालय (L&DO) में आवेदन करने के लिए कहा गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि AAP को 2017 के बाद जमीन पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
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Supreme Court orders AAP to vacate Delhi office by June 15, 2024, for Delhi High Court expansion.