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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन को उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर सवाल उठाते हुए "सनातन धर्म को मिटाओ" वाली टिप्पणी के लिए फटकार लगाई।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन को उनकी "सनातन धर्म को मिटाओ" टिप्पणी के लिए फटकार लगाई, जिसमें कहा गया कि उन्होंने अपने स्वतंत्र भाषण के अधिकारों का दुरुपयोग किया है और पूछा कि क्या उन्हें अपनी टिप्पणियों के परिणामों के बारे में पता भी है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ उदयनिधि स्टालिन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी कि उनकी टिप्पणियों पर विभिन्न राज्यों में दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को क्लब किया जाए क्योंकि उन सभी में कार्रवाई का कारण एक ही था।
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Supreme Court rebukes Tamil Nadu Minister Udhayanidhi Stalin for "eradicate Sanatan Dharma" remark, questioning his free speech rights.