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लिंग आधारित हिंसा के कारण स्त्री-हत्या संबंधी आत्महत्या को संबोधित करने के लिए चिली ने 2022 में "एंटोनिया कानून" लागू किया।
लिंग आधारित हिंसा के कारण या ऐसा करने के लिए उकसाए जाने के कारण महिलाओं द्वारा अपनी जान लेने की समस्या के समाधान के लिए चिली ने 2022 में "महिलाहत्या आत्महत्या" नामक एक कानून बनाया है, जिसे "एंटोनिया कानून" के रूप में भी जाना जाता है।
यह कानून एंटोनिया गैरोस और एंटोनिया बर्रा के दुखद मामलों से भड़का था, जो आत्महत्या से पहले दुर्व्यवहार के शिकार थे।
हालाँकि, इस कानून को लागू करना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है।
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Chile enacted the "Antonia law" in 2022 to address femicidal suicide due to gender-based violence.