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न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने एक अपीलकर्ता को जमानत अर्जी के लिए हलफनामा दाखिल करने से छूट दे दी।
6 मार्च 2024 को माननीय मनोज कुमार तिवारी ने सीआरएलए/100/2024 मामले में जमानत अर्जी के समर्थन में हलफनामा दाखिल करने से छूट दे दी।
अपीलकर्ता ने भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराधों के लिए 20 साल के कठोर कारावास की सजा को चुनौती दी, जिसका प्रतिनिधित्व कानूनी सहायता वकील श्री प्रियांशु गैरोला ने किया।
न्यायाधीशों ने आदेश दिया कि इस बीच जमानत अर्जी पर आपत्ति दाखिल की जाये.
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Judge Manoj Kumar Tiwari exempted an appellant from filing an affidavit for a bail application.