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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने यूएपीए के तहत संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले की जांच पूरी करने के लिए दिल्ली पुलिस को 45 दिन की मोहलत दी।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में अपनी जांच पूरी करने के लिए दिल्ली पुलिस को 45 दिन की मोहलत दी है।
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला, 2001 के संसद हमले की बरसी पर सुरक्षा उल्लंघन से जुड़ा है।
अदालत ने पुलिस को 25 अप्रैल, 2024 तक जांच पूरी करने का निर्देश दिया और छह आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी, जो वर्तमान में हिरासत में हैं।
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Delhi's Patiala House Court grants 45-day extension for Delhi Police to complete probe into Parliament security breach case under UAPA.