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एफआईए ने सिफर मामले में इमरान खान और शाह महमूद कुरेशी की अपील का विरोध किया, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने विस्तृत बहस का आदेश दिया।
संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) सिफर मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान और वरिष्ठ नेता शाह महमूद कुरेशी की सजा के खिलाफ अपील का विरोध करती है।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने एफआईए के इस तर्क पर विस्तृत बहस का आदेश दिया है कि अपीलें अस्वीकार्य हैं।
एफआईए के विशेष अभियोजक हामिद अली शाह का तर्क है कि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत अपील का कोई प्रावधान नहीं है और आपराधिक प्रक्रिया संहिता इस मामले पर चुप है।
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FIA opposes appeals of Imran Khan and Shah Mahmood Qureshi in the cypher case, Islamabad High Court orders detailed arguments.