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लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र कैबिनेट ने 1 मई 2024 से सरकारी दस्तावेजों में मां का नाम शामिल करना अनिवार्य कर दिया है।
महाराष्ट्र कैबिनेट ने जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल दस्तावेज, संपत्ति दस्तावेज, आधार कार्ड और पैन कार्ड सहित सभी सरकारी दस्तावेजों में बच्चे, पिता और उपनाम के साथ मां का नाम शामिल करना अनिवार्य कर दिया है।
1 मई, 2024 से शुरू होने वाले इस निर्णय का उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और आधिकारिक रिकॉर्ड में माताओं की भूमिकाओं को पहचानना है।
अनाथों और अन्य असाधारण मामलों के लिए छूट दी जाएगी।
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Maharashtra Cabinet mandates inclusion of mother's name in government documents from May 1, 2024, to promote gender equality.