सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामलों में जमानत के लिए मनीष सिसौदिया की सुधारात्मक याचिका खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के 30 अक्टूबर के फैसले के खिलाफ आप नेता मनीष सिसौदिया की उपचारात्मक याचिकाएं खारिज कर दी हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने याचिकाओं को खुली अदालत में सूचीबद्ध करने के लिए सिसोदिया के आवेदन को भी खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि उनकी जमानत याचिका खारिज करने के फैसले पर पुनर्विचार करने का कोई मामला नहीं बनता है।
March 14, 2024
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