दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतपे के सह-संस्थापक अश्नीर ग्रोवर को अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश दिया और इकोनॉमिक टाइम्स को संबंधित लेख हटाने का आदेश दिया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतपे के सह-संस्थापक अश्नीर ग्रोवर को फिनटेक फर्म, उसके पदाधिकारियों और अधिकारियों के खिलाफ अपने "अपमानजनक" सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने इकोनॉमिक टाइम्स को आरबीआई अध्यक्ष को लिखे ग्रोवर के पत्रों पर आधारित एक लेख हटाने का भी आदेश दिया। ग्रोवर को पहले अदालत ने कंपनी के खिलाफ मानहानिकारक आरोप नहीं लगाने के लिए कहा था।

13 महीने पहले
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