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सह-संस्थापकों द्वारा ऑफशोर ट्रस्ट को धन हस्तांतरित करने का आरोप लगाए जाने के बाद अमेरिकी अदालत ने बायजू को ऋणदाताओं पर बकाया 533 मिलियन डॉलर जब्त करने का आदेश दिया।
अमेरिका की एक अदालत ने भारतीय एडटेक फर्म बायजू को आदेश दिया है कि कंपनी के सह-संस्थापक बायजू रवींद्रन और दिव्या गोकुलनाथ पर एक अज्ञात ऑफशोर ट्रस्ट को फंड ट्रांसफर करने का आरोप लगने के बाद ऋणदाताओं के 533 मिलियन डॉलर को फ्रीज कर दिया जाए।
अदालत ने यह भी पाया कि रवींद्रन और गोकुलनाथ प्रतिवादियों के साथ मिलकर काम कर रहे थे और उन्हें अपने फैसले का पालन करने का आदेश दिया।
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US court orders Byju's to freeze $533m owed to lenders after co-founders accused of transferring funds to offshore trust.