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दिल्ली उच्च न्यायालय ने महरौली में ध्वस्त अखुंजी मस्जिद में रमजान की नमाज अदा करने की याचिका खारिज कर दी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने महरौली में ध्वस्त 600 साल पुरानी अखुंजी मस्जिद में रमजान की नमाज अदा करने की याचिका खारिज कर दी।
30 जनवरी को डीडीए (दिल्ली विकास प्राधिकरण) ने मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि शब-ए-बारात के दौरान स्थल पर प्रवेश के लिए इसी तरह की याचिका को पहले ही अस्वीकार कर दिया गया था।
अदालत को वर्तमान मामले में अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई औचित्य नजर नहीं आया।
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Delhi High Court rejects plea to offer Ramzan prayers at demolished Akhunji Mosque in Mehrauli.