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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 2019 सीएए से संबंधित 2024 नागरिकता (संशोधन) नियमों पर आवेदनों पर रोक लगाने के लिए तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग करने वाले आवेदनों पर तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है, जो 2019 में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) से संबंधित हैं।
सीएए 31 दिसंबर 2014 से पहले आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता को तेजी से ट्रैक करता है।
अदालत 9 अप्रैल को मामले की सुनवाई फिर से शुरू करेगी।
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Supreme Court directs Centre to respond within three weeks to stay applications on 2024 Citizenship (Amendment) Rules related to 2019 CAA.