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सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों के मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों के मामले में बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।
यह उनके खिलाफ शुरू की गई अवमानना कार्यवाही में कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने में विफल रहने के बाद आया है।
अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद और उसके अधिकारियों को मीडिया में किसी भी चिकित्सा प्रणाली की निंदा करने वाले बयान जारी करने के खिलाफ भी आगाह किया है।
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Supreme Court orders Baba Ramdev and Acharya Balkrishna to personally appear for misleading ads by Patanjali Ayurveda.