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2006 में रामनारायण गुप्ता की फर्जी मुठभेड़ में हत्या के मामले में बंबई उच्च न्यायालय द्वारा मुंबई पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जो भारत में इस तरह की पहली सजा थी।
मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को 2006 में गैंगस्टर छोटा राजन के कथित करीबी सहयोगी रामनारायण गुप्ता की फर्जी मुठभेड़ में हत्या में शामिल होने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
भारत में फर्जी मुठभेड़ मामले में पुलिस अधिकारियों की यह पहली सजा है।
शर्मा को शुरू में 2013 में बरी कर दिया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने ट्रायल जज के बरी करने के फैसले को "विकृत" और "अस्थिर" माना।
अदालत ने 12 पुलिस कर्मियों सहित 13 अन्य आरोपियों की आजीवन कारावास की सजा को भी बरकरार रखा।
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2006 Mumbai police officer Pradeep Sharma convicted by Bombay High Court for life in fake encounter killing of Ramnarayan Gupta, first such conviction in India.