पाकिस्तान की अदालत ने मार्च 2022 के सरकार विरोधी मार्च में तोड़फोड़ के 2 मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बरी कर दिया।

मार्च 2022 में सरकार विरोधी मार्च के दौरान बर्बरता के 2 मामलों में पाकिस्तान की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बरी कर दिया। इस्लामाबाद की अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधान मंत्री को मार्च 2022 में उनके सरकार विरोधी लंबे मार्च के दौरान बर्बरता की घटनाओं से संबंधित दो मामलों में बरी कर दिया। जिला एवं सत्र न्यायालय की न्यायिक मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने खान की याचिकाएं स्वीकार कर लीं और उन्हें इस्लामाबाद के लोही भैर और सहला पुलिस स्टेशनों में दर्ज मामलों से बरी कर दिया।

March 19, 2024
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