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मुंबई के जिला उपभोक्ता आयोग ने एक्सिस बैंक और न्यू इंडिया एश्योरेंस को 2017 में घायल हुए एक पुलिसकर्मी के बीमा दावे को गलत तरीके से खारिज करने के बाद ब्याज के साथ 30 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।
मुंबई के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक्सिस बैंक और न्यू इंडिया एश्योरेंस को 2017 में एक दुर्घटना में घायल हुए एक पुलिसकर्मी को ब्याज के साथ 30 लाख रुपये का बीमा दावा देने का आदेश दिया।
पुलिसकर्मी को स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा और आयोग ने पाया कि बैंक और बीमा कंपनी ने उसके दावे को गलत तरीके से खारिज कर दिया था।
आयोग ने मानसिक पीड़ा और मुकदमेबाजी की लागत के लिए मुआवजे का भी आदेश दिया।
3 लेख
Mumbai's District Consumer Commission orders Axis Bank and New India Assurance to pay Rs 30 lakh insurance claim with interest to a policeman injured in 2017, after wrongly rejecting his claim.