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दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईटीएटी के आदेश का समर्थन करते हुए आयकर पुनर्मूल्यांकन के खिलाफ कांग्रेस की अपील खारिज कर दी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के आदेश को बरकरार रखते हुए आयकर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के खिलाफ कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने इससे पहले 2014-15 से 2016-17 तक के पुनर्मूल्यांकन को चुनौती देने वाली ऐसी ही याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
कांग्रेस पार्टी ने अब वसूली के खिलाफ आईटीएटी से संपर्क किया है और आयकर विभाग की वसूली और उनके बैंक खातों को फ्रीज करने की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग करते हुए शिकायत दर्ज की है।
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Delhi High Court dismisses Congress' appeals against income tax reassessment, supporting ITAT order.