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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हिरासत में मौत के मामलों में पुलिस कर्मियों की जमानत याचिका पर सख्त रुख तय किया है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हिरासत में मौत के मामलों में आरोपी पुलिसकर्मियों की जमानत याचिकाओं पर सख्त रुख अपनाने की जरूरत है।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने हिरासत में मौत के मामले में आरोपी एक पुलिस कांस्टेबल को दी गई जमानत को रद्द कर दिया।
अदालत ने तर्क दिया कि ऐसे मामलों में एक पुलिस अधिकारी के संभावित प्रभाव के कारण सख्त दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
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India's Supreme Court sets stricter view for bail pleas of police personnel in custodial death cases.