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अलबामा हाउस बिल एचबी 378 में 18 साल से कम उम्र की नाबालिग को माता-पिता की सहमति के बिना गर्भपात कराने में मदद करने पर क्लास ए दुष्कर्म का प्रस्ताव है, जिसमें एक साल तक की जेल और माता-पिता के मुकदमे शामिल हैं।
प्रतिनिधि मार्क गिडले द्वारा प्रायोजित अलबामा हाउस बिल एचबी 378 में प्रस्ताव किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु की नाबालिग को उसके माता-पिता या अभिभावकों को सूचित किए बिना गर्भपात कराने में मदद करता है, तो उसे श्रेणी ए का अपराध माना जाएगा।
इस अपराध के लिए एक साल तक की जेल की सज़ा होगी और माता-पिता को मुकदमा करने का अधिकार होगा।
बिल की अभी समीक्षा की जा रही है और इस पर आगे चर्चा से पहले बदलाव की उम्मीद है।
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Alabama House bill HB 378 proposes a Class A misdemeanor for helping a minor under 18 get an abortion without parental consent, with up to a year in jail and parental lawsuits.