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दिल्ली की अदालत ने विफल पीएमएलए सीमा आवश्यकता का हवाला देते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएफआई दिल्ली के अध्यक्ष परवेज़ अहमद की जमानत खारिज कर दी।
दिल्ली की अदालत ने कथित नकद दान से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के दिल्ली अध्यक्ष परवेज अहमद की जमानत याचिका खारिज कर दी।
न्यायालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 में उल्लिखित विफल सीमा आवश्यकता का हवाला दिया।
प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि अहमद ने दिल्ली में आपराधिक साजिश और फंड संग्रह गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जांच में फंड स्रोतों में विसंगतियों और पीएफआई और संबंधित संस्थाओं के खातों में 120 करोड़ रुपये से अधिक जमा होने का खुलासा हुआ।
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Delhi court rejects PFI Delhi President Parwez Ahmed's bail in money laundering case, citing failed PMLA threshold requirement.