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गृह मंत्रालय ने आप नेता सत्येन्द्र जैन के खिलाफ जबरन वसूली के आरोपों के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी।
गृह मंत्रालय (एमएचए) ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येदर जैन के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच को मंजूरी दे दी है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद जैन पर जेल के अंदर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपये की उगाही करने का आरोप लगाया गया था।
22 मार्च को सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी गई, जिसके बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आगे की उचित कार्रवाई के लिए फाइल को मुख्य सचिव के पास भेज दिया।
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