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हाईकोर्ट ने करनाल उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह सीट हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा खाली की गई थी।
भाजपा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो कुरूक्षेत्र से सांसद भी हैं, उपचुनाव लड़ेंगे।
उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि चुनाव आयोग योजना के अनुसार उपचुनाव को आगे बढ़ा सकता है।
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High Court dismisses petition challenging Karnal bypoll.