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उच्च न्यायालय ने एबरवॉन पियर दुर्घटना के लिए क्रिस्टी विलियम्स-हेनरी के £600k मुआवजे के दावे को बेईमानी का हवाला देते हुए खारिज कर दिया।
वेल्स में एबरवॉन पियर से गिरने के कारण मस्तिष्क क्षति से पीड़ित महिला क्रिस्टी विलियम्स-हेनरी ने 600 हजार पाउंड के मुआवजे की अपनी बोली खो दी।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि वह अपने दावे में "पूरी तरह से बेईमान" थी, और उसके मामले को खारिज कर दिया क्योंकि उसे "नियमित झूठा" माना गया।
विलियम्स-हेनरी ने गिरने से कई चोटें आने के बाद घाट के मालिक, एसोसिएटेड ब्रिटिश पोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड पर क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा दायर किया था।
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High Court dismisses Kirsty Williams-Henry's £600k compensation claim for Aberavon Pier fall, citing dishonesty.