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मालदीव उच्च न्यायालय ने यामीन की जेल की सज़ा को पलट दिया।
मालदीव उच्च न्यायालय ने धन शोधन और रिश्वतखोरी के आरोपों में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की 11 साल की जेल की सजा को पलट दिया है और कहा है कि 2022 में उनके खिलाफ मुकदमा अनुचित था।
उच्च न्यायालय ने यामीन के खिलाफ पुनः सुनवाई का आदेश दिया, जो देश में संसदीय चुनावों से पहले होगी।
यामीन को 2013-2018 के कार्यकाल के दौरान सरकारी स्वामित्व वाले एक द्वीप को पट्टे पर देने के लिए धन स्वीकार करने के लिए 2020 में दोषी ठहराया गया था।
13 महीने पहले
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