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सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर चेतावनी दी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे और 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं, तो यह अंतरिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन होगा।
अदालत ने इस आरोप को खारिज कर दिया है कि आशीष मिश्रा अपनी जमानत शर्तों का उल्लंघन करते हुए उत्तर प्रदेश में विभिन्न समारोहों में भाग ले रहे हैं।
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Supreme Court warns Ashish Mishra of breaching interim bail conditions.