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दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीजीसीए को पांच दिनों के भीतर गो फर्स्ट के 54 पट्टे पर दिए गए विमानों का पंजीकरण रद्द करने का आदेश दिया है, जिससे एयरलाइन की कार्रवाई पर रोक लग गई है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीजीसीए को निर्देश दिया है कि वह गो फर्स्ट के 54 पट्टे पर दिए गए विमानों का पंजीकरण रद्द करने के आवेदनों पर पांच कार्य दिवसों के भीतर कार्रवाई करे, ताकि पट्टे पर देने वाली कंपनियां उन्हें वापस ले सकें।
न्यायालय ने गो फर्स्ट के समाधान पेशेवर और निदेशकों को विमान या संबंधित सामग्री को ले जाने या स्थानांतरित करने से भी रोक दिया है।
यह संकटग्रस्त एयरलाइन के लिए एक बड़ा झटका है तथा विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियों के लिए राहत की बात है।
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Delhi High Court orders DGCA to process Go First's 54 leased aircraft deregistration within five days, restricting airline's actions.