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इराक की संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून पारित किया है जिसके तहत अधिकतम 15 वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान है।
इराक की संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून पारित कर दिया है, जिसके तहत अधिकतम 15 वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान है। मानवाधिकार अधिवक्ताओं ने इसे देश के LGBTQ समुदाय पर हमला बताते हुए इसकी निंदा की है।
रूढ़िवादी शिया मुस्लिम दलों द्वारा समर्थित इस विधेयक का उद्देश्य "इराकी समाज को नैतिक पतन और समलैंगिकता के आह्वान से बचाना है, जिसने दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है।"
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Iraq's parliament passed a law criminalizing same-sex relationships with a maximum 15-year prison sentence.