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उत्तर प्रदेश में स्कूल वैन चालक को कक्षा 1 की छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया; आईपीसी की धारा 354, 506 और पोक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
उत्तर प्रदेश में एक स्कूल वैन चालक को कक्षा एक की छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
लड़की ने घर पहुंचकर अपने परिवार को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिवार ने पुलिस से संपर्क किया।
शिकायत के आधार पर चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 506 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
3 लेख
School van driver in Uttar Pradesh arrested for allegedly molesting Class 1 girl student; FIR filed under IPC sections 354, 506, and POCSO Act.