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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के भाजपा नेता के. अन्नामलाई के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले पर रोक बढ़ा दी है।
सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई के खिलाफ एक ईसाई मिशनरी एनजीओ के बारे में की गई टिप्पणी से संबंधित घृणास्पद भाषण मामले में आपराधिक कार्यवाही पर अपनी रोक बढ़ा दी।
शिकायतकर्ता, सलेम स्थित कार्यकर्ता वी. पीयूष के अनुरोध के बाद मामले को सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा सलेम मजिस्ट्रेट अदालत में चल रहे मुकदमे को रद्द करने के उनके अनुरोध को खारिज करने के बाद अन्नामलाई ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी।
13 महीने पहले
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