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दिल्ली उच्च न्यायालय ने गिरफ्तार राजनीतिक नेताओं के लिए वर्चुअल प्रचार की याचिका खारिज कर दी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गिरफ्तार राजनीतिक नेताओं को लोकसभा चुनाव के लिए वर्चुअल प्रचार करने की अनुमति देने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि यह "अत्यधिक साहसिक" और कानून के मौलिक सिद्धांतों के खिलाफ है।
अदालत ने कहा कि अदालतें नीतिगत निर्णय नहीं लेतीं तथा ऐसे मुद्दों पर निर्णय लेना संसद का काम है।
यह याचिका उस याचिका के बाद खारिज की गई है जिसमें भारत के चुनाव आयोग को एक ऐसा तंत्र विकसित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जो राजनीतिक नेताओं और उम्मीदवारों को उचित प्रतिबंधों के साथ वर्चुअल प्रचार करने की अनुमति दे।
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Delhi High Court dismisses petition for virtual campaigning for arrested political leaders.